पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया. फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता को यह जानकारी कहां से मिली कि मतदान का अधिकार (Voting Rights) मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है. साथ ही पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि वह जनहित याचिका वापस लेकर पहले हाईकोर्ट जाएं.
यह याचिका कन्याकुमारी स्थित अधिवक्ता सीआर जया सुकिन ने दायर की थी. याचिका में मतपत्रों से मतदान को अधिक भरोसेमंद बताते हुए कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेडछाड़ की जा सकती है. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गयी कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है और निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार ईवीएम के इस्तेमाल से उनके अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है.
इस पर पीठ ने सवाल किया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है. साथ ही पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि वह यह जनहित याचिका वापस लेकर पहले हाईकोर्ट जाएं. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट जाने की छूट प्रदान करने का अनुरोध किया.
पीठ ने याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट संबंधी छूट के साथ याचिका खारिज कर दी.